दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम Mukhyamantri Krishak Kalyan Yojana आपको बताएंगे की उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की कैबिनेट ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी दे दी है। मतलब किसानों को इस योजना में 200000 से लेकर 500000 तक का लाभ मिल सकता है। लाभ किस स्थिति में आपको मिलेगा पोस्ट में सारी जानकारी आज की मिल जाएगी नीचे की ओर आप सारी जानकारी पढ़ सकते हैं।
Kis Condition Me Milega Labh:
दोस्तों मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आपको जो लाभ मिलेगा वह आपको तब मिलेगा अगर आप की मृत्यु अपने खेत में काम करने के दौरान हो जाती है। तब आपको इसमें ₹500000 का लाभ मिलेगा। और अगर दोस्तों खेत में काम करने के दौरान आप किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं, और आप किस शरीर का 60% हिस्सा विकलांग हो जाता है। तब आपको इस योजना के अंतर्गत ₹200000 तक का लाभ मिलेगा। यह योजना यूपी सरकार ने केवल चलाइए पूरे देश में यह योजना नहीं चलाई गई है।
Mukhyamantri Krishak Kalyan Yojana |
Eligibility:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले तो किसान की जो उम्र है, 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। किसान की उम्र 18 साल से अधिक और 70 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों, इस योजना में किसान की मृत्यु के दौरान किसान के बारिस को लाभ मिलता है। जैसे अगर किसान का बेटा है, बेटी है, नाती है, नातिन है, या फिर इस योजना में बारिस के तौर पर बटाईदार भी शामिल रहेंगे। अगर बेटी है किसान की, और उसकी शादी हो चुकी है, तो दोस्तों शादी होने के बावजूद भी बेटी को इस योजना का लाभ मिलेगा।
Kaise Milega Labh:
योजना के लाभ उठाने के लिए आपको इसका आवेदन अपनी तहसील में करना होगा। आपको तहसील में आवेदन करने के लिए केवल सरकार 45 दिन का समय देती है। अगर आप 45 दिन के अंदर आवेदन नहीं करते हैं, तो 30 दिन का समय आपको और दिया जाता है, लेकिन यह जो 30 दिन का समय होता है इसको देने का अधिकार केवल आपके जिला के जिला अधिकारी के पास होता है। और अगर आप भी चक्कर दिन के बाद आवेदन करते हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इसका समय मृत्यु के पश्चात 75 दिन तक ही रहता है, उसके बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलता।
Have you any doughts.PLease let me know.